PM Fasal Bima Yojana Last Date : आज के समय में खेती करना आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत, समय और पैसा लगाने के बावजूद मौसम की मार से फसलें बर्बाद हो जाती हैं खासकर ऐसे समय में जब पृथ्वी की जलवायु बहुत तेजी से बदल रही हो । ऐसे में अगर नुकसान की भरपाई न हो तो किसान पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई मिल सके।
सरकार ने इस वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है यदि आपने आवेदन नहीं किया तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े यहाँ आपको पीएम फसल बीमा योजना से जुडी सभी जानकारी दूंगा।
पीएम फसल बीमा योजना के फायदे
इस योजना के तहत खरीफ फसल पर केवल 2% रबी पर 1.5% और बागवानी या वाणिज्यिक फसलों पर 5% प्रीमियम देना होता है और बाकि सारा खर्चा सरकार खुद उठाती है। किसान भाइयो के लिए बहुत बड़ी रहत वाली स्कीम है लेकिन इसके बारे में सही जानकारी जैसे दस्तावेज , अंतिम तारिख आदि की जानकारी होनी आवश्यक है जो हम आपको आगे बताएँगे।
इस योजना में मक्का, धान, तिलहन, दलहन जैसी फसलें शामिल हैं। नुकसान होने पर ₹60,000 प्रति हेक्टेयर तक की बीमा राशि मिल सकती है जबकि इसके लिए आपको केवल ₹1200 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देय है। इस योजना में बेहद कम प्रीमियम देकर किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं और नुकसान होने पर उचित मुआवज़ा पा सकते हैं।
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क्लेम मिलने की प्रक्रिया और जरूरी शर्तें
अगर फसल को नुकसान होता है तो किसान को 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है। वह किसान कृषि रक्षक पोर्टल, 14447 हेल्पलाइन, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या अपने बैंक व कृषि अधिकारी को जानकारी दे सकता है। इसके बाद अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगर नुकसान की पुष्टि होती है तो क्लेम की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कटाई के 14 दिन के अंदर हुई प्राकृतिक आपदा पर भी किसान व्यक्तिगत दावा कर सकता है।
किन लोगों को नहीं मिलेगा क्लेम राशि
जो किसान निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो किसान बैंक को समय रहते अपनी सहमति या असहमति नहीं बताएंगे, उनकी ओर से स्वतः बीमा की राशि काट ली जाएगी।
अगर कोई किसान पिछली किस्तों में गलत जानकारी देकर लाभ ले चुका है, तो उसकी पात्रता इस बार रद्द की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि केवल योग्य और समय पर आवेदन करने वाले ही इस योजना का लाभ लें।
31 जुलाई से पहले करें आवेदन
किसान फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 और रबी 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है वही ऋणी किसानो को बैंक में असहमति पत्र 24 जुलाई से देना जरुरी है। गैर ऋणी किसान नजदीकी बैंक, CSC सेंटर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए किसान अधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ विजिट कर सकते है।
इसके अलावा जिनका बैंक से लोन है उनका बीमा बैंक खुद करेगा। लेकिन उन्हें भी अपनी सहमति या असहमति बैंक को पहले से जरूर बता देनी चाहिए। समय रहते आवेदन कर लेने से ना सिर्फ फसल सुरक्षित होगी।